दिल्ली की सड़कों पर एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं दिया तो कटेगा चालान, जानें क्या है नियम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (24/07/2022): दिल्ली की सड़कों पर आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्पेशल कमिश्नर लीगल अफेयर्स व लाइसेंसिंग-संजय सिंह ने ट्वीट कर लोंगो से अपील किया है कि एम्बुलेंस जीवन रक्षक हैं इसलिए वाहनों को रास्ता दिया जाए। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ 10,000 रुपये का चालान काटे जाने को लेकर चेताया भी है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुना और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी आपातकालीन वाहनों की आवाज जैसे ही सुनें आप उसे रास्ता देने के लिए तुरंत किनारे हट जाएं।

अगर कोई आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो आप दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112/ 100 और ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 25844444/ 1095 पर शिकायत कर सकते हैं।