टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (16/07/2022): आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत मामले में कोई सबूत न मिलने पर दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा ने शिकायतकर्ता व वकील नीरज पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दिल्ली के लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को अगली तारीख तक 50,000 रुपए का जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिकायतकर्ता जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो इस मामले में उनका सुबूत जमा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि आप की ईमानदारी पर एक और मुहर लगी है।
आम आदमी पार्टी ने ट्वीट में लिखा, “AAP की ईमानदारी पर लगी एक और मुहर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ रिश्वत के झूठे आरोप लगाने पर लोकायुक्त ने वकील पर लगाया ₹ 50,000 का ज़ुर्माना। झूठे आरोप लगाने वाले BJP नेता कपिल मिश्रा, सत्येंद्र जैन जी से पहले ही मांग चुके हैं माफ़ी।”
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत करने के बाद कपिल मिश्रा ने शुरुआत में पार्टी के कल्चर पर कई झूठे सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दिए हैं। जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने मई 2017 में में कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। उसके बाद झूठे आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने इस केस में बिना किसी शर्त के सत्येंद्र जैन से माफी मांगा था। दोनों के आपसी समझौते के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया था। इसके बावजूद कपिल मिश्रा के वकील नीरज कुमार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की थी। शिकायतकर्ता साल 2018 से लेकर अब तक कोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए।