टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (13/07/2022): वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज यानी बुधवार को जिला जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई किया गया है। आज हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि “1991 का वॉरशिप ऐक्ट किसी भी तरीके से इस मामले में लागू नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वो जमीन आदि विश्वेश्वर महादेव की है। उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ा जा रहा है।” अब इस मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 2 बजे की जाएगी और हिंदू पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेंगे।
इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वी जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि “हिंदू कानून पर हमने विस्तृत रुप से अपना पक्ष रखा। हमने 1995 के SC के फैसले को प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि आप नागरिक अधिकारों और अनुच्छेद 25 के उल्लंघन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अदालत कल दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगी”
बता दें कि कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखा था और कल उनकी दलीलें पूरा हो गया था। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, काशी विश्वनाथ एक्ट से और वक्फ एक्ट से बाधित है। वहीं मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद हिन्दू पक्ष अपनी दलीलें रखना शुरू किया हैं। लेकिन आज की सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने नई याचिका दाखिल किया है जिसमें उन्होंने वकील विष्णु जैन को हटाने की मांग किया है।याचिका में कहा है कि विष्णु जैन वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों से केस लड़ रहे हैं।