उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन शुरू, 6 अगस्त को होंगे मतदान

टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05/07/2022)

उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है। उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 के लिए लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, नामांकन प्रपत्रों की जांच 20 जुलाई को होगा, नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जुलाई की रखी गई है और 6 अगस्त को मतदान होगा।

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना जारी किया गया है जिस पर लिखा है:

(1) अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं. 18, भू – तल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो तो सहायक रिटर्निंग आफिसर, श्री पी. सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय अथवा श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 19 जुलाई , 2022 के अनुपरान्त (लोक अवकाश भिन्न) किसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे।

(2) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

(3) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रूपए की राशि जमा करेगा या जमा करवायेगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा‌।

(4) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे‌।

(5) अधिनियम की धारा 5 ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा कमरा नं . 62 प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को पूर्वाहन 11 बजे की जाएगी।

(6) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में 22 जुलाई, 2022 को अपराह्न 3 बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी।

(7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे के बीच होगा।