आपसी विवाद मामले में दिल्ली HC ने सुनाए अनूठे फैसले, 45 दिनों तक यमुना सफाई करने का फरमान

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (13 जून 2022): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी झगड़े के मामले में अनूठा और एक मजेदार फैसला दिया है, हाई कोर्ट में जस्टिस जसमीत सिंह ने झगड़ा फसाद करने वाले दो पक्षकारों को 45 दिनों के भीतर यमुना को साफ़ करने का आदेश दिया है.उसके बाद आपसी समझौते को मान्यता दी है.

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को कहा की आप इस फैसले के 10 दिनों के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य अजय गुप्ता से मिले और उनके दिशा निर्देशन में आपको 45 दिनों के भीतर यमुना की सफाई करनी है, आपके कार्यों से संतुष्ट होने के पश्चात आपको प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.साथ ही हाई कोर्ट ने कहा की जारी प्रमाणपत्र को 1सप्ताह के भीतर में कोर्ट के रिकॉर्ड में भी लगाना है.

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें की ममता देवी और अन्य के तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, हाई कोर्ट ने आपसी झगड़े को रद्द करने से पहले दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के निर्देशन में 45 दिनों में यमुना को साफ़ करने का फरमान सुनाया है.

ज्ञात हो कि मुकदमे के मुताबिक़ कुछ दिन पहले ममता और उसके पड़ोसी के बीच बच्चे को लेकर विवाद हो गया ,मामला न्यायालय पहुँचने के बाद दोनों के बीच समझौता हो गया और दोनों पक्षों ने एफआईआर वापस लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पछतावा जताया.

कोर्ट ने सुनाया अनूठा फरमान

उक्त मामले में कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के एक सामान्य विवाद था और चोटें भी समान्य आई थी. जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत ने कहा की अपको पछतावा है तो यह पछतावा यमुना सफाई के जरिए निकले तो अधिक अच्छा होगा.और दोनों पक्षों को 45 दिनों तक यमुना सफाई करने को कहा और आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी.