वैश्यावृत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘स्वैच्छिक वैश्यावृत्ति अवैध नहीं है’

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (26 मई 2022): उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं।कोर्ट ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए देश में वेश्यावृत्ति को वैध ठहराया और कहा कि यदि कोई अपनी इच्छा से वैश्यावृत्ति करती है तो पुलिस उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया। पीठ ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

पुलिस को आपराधिक कार्रवाई से बचाव करना चाहिए

न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैश्यावृत्ति करना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी कहा कि यदि यह पता चल जाए की सेक्स वर्कर्स वयस्क है और अपनी स्वेच्छा से कर रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने और किसी प्रकार के आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।।