दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, ‘केंद्र सरकार के आपत्ति के बाद आया फैसला’

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (19/05/2022): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। दरअसल आज गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दे दिए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को लागू करने के लिए पिछले साल पूरी तैयारी कर लिया था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताया था। बाद में दिल्ली सरकार ने इस योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटाकर घर-घर राशन योजना कर दिया था। इसके बावजूद भी इस योजना को केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं मिला था।