टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (19/05/2022): कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में बड़ा झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल कैद की सजा सुनाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में कोर्ट से राहत मिल गयी थी, लेकिन पीड़ित के परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी । इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट के फैसला आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि “वो खुद को कानून के हवाले कर देंगे।”
नवजोत सिंह सिद्धू पर आईपीसी की धारा 323 के तहत 34 साल पहले केस दर्ज किया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू को कस्टडी में ले सकती है। वहीं पीड़ित के परिवार ने आईपीसी की धारा 324 के तहत सिद्धू पर केस दर्ज करने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
बता दें कि 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। जब पीड़ित और दो अन्य लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे तो सड़क पर जिप्सी देखकर सिद्धू से हटाने के लिए कहा गया तभी बहसबाजी शुरू हो गयी । पुलिस ने सिद्धू पर आरोप लगाया कि उन्होंने पीड़ित के साथ मारपीट की थी और वहां से भाग गए थे। पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में गठित डॉक्टरों के बोर्ड ने मौत का कारण सिर में चोट और कार्डियक कंडीशन बताया था।