ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में वाराणसी कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाया, जानें कारण

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (17/05/2022): ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। कोर्ट ने बाकी के कमिश्नरों को रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का और समय दिया है। कोर्ट के आदेश अनुसार अब दो दिन में उन्हें पूरी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपना होगा। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक दिन समय दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 मई को किया जाएगा।

असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि “कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे और इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की गई।”

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।