Bulldozer Model पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक!, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (20/04/2022): राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर दंगा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अवैध झुग्गियों और दुकानों पर कार्रवाई कर रहे थे और अवैध निर्माण पर नगर निगम के बुल्डोजर चल रहे थे जिसे बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान को रोका जाए। वहीं अब इस मामले में विशेष पुलिस आयुक्त(कानून-व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने बयान दिया कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोक दिया गया है।

इससे पहले, इस मामले में जहांगीरपुरी में माकपा नेता वृंदा करात का बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं‌। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें।

बता दें कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।