दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना लगाने पर नहीं लगेगा जुर्माना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (02/04/2022): दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरुवार यानी 31 मार्च, 2022 को बैठक किया था जिसमें फैसला लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब कल यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी कर यह फैसला लागू किया गया है। आदेश में बताया गया है कि DDMA ने निर्णय लिया है कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दिया जाता है, लेकिन इस तरह के अपराध के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

डीडीएमए ने बैठक में कहा कि कोविड-19 संक्रमण की सकारात्मकता दर में काफी कमी आई है और अधिकांश आबादी को टीका लगाया गया है। इसलिए, डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को उल्लंघन करने संबंधित अपराध को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कोई जुर्माना नहीं लगाने का आदेश देता है।

बता दें कि इससे पहले मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाता था लेकिन अब इसमें छूट दिया गया है। अब दिल्ली सरकार की ओर से लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है लेकिन DDMA ने लोगों को यह भी सलाह दिया है कि कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए मास्क पहनना फायदेमंद है।