टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (1/04/2022): राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज राज्यसभा में नोटिस दिया है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को सदन में पेश किए जाने का विरोध करने के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 67 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर ट्वीट करके दिया है।
उन्होंने ट्वीट में लिखा है, “MCD पर कोई भी फ़ैसला लेने का अधिकार सिर्फ़ दिल्ली सरकार और विधान सभा का है। मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान का गला घोंट रही है। राज्य सभा में MCD एकीकरण बिल को रोकने हेतु मेरा पत्र।”
उन्होंने नोटिस में कहा है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022, इस अगस्त सदन (August House) में पेश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं यह नोटिस सदन के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 67 के तहत दे रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि यदि विधेयक सदन की विधायी क्षमता से बाहर है तो विधेयक को पेश करने का विरोध किया जा सकता है। उन्होने कहा कि यह विधेयक सदन की विधायी क्षमता से बाहर क्यों है? इस पर उन्होंने कहा कि संविधान के भाग IX ए के अनुसार, नगर पालिकाओं के कामकाज के सभी पहलुओं पर कानून बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य विधानसभाओं की है। इसके अलावा उन्होंने संविधान के भाग IX ए के तहत अपनी बात को कहा है और उन्होंने मांग किया है कि आप इस दोषपूर्ण विधेयक को इस अगस्त सदन में पेश करने की अनुमति न दें और सरकार को इस विधेयक को वापस लेने का निर्देश दें।