MCD बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जा सकते हैं न्यायालय, देखें पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (26/03/2022): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम (संसोधन) बिल, 2022 पर कहा कि ये बिल केवल दिल्ली नगर निगम चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में जो बिल पेश हुआ है उसके अनुसार वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दिया गया है और जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पूरी एमसीडी केंद्र सरकार चलाएगी जो संविधान के खिलाफ है और अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोर्ट जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम का जो बिल है वह केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे बिल के अंदर दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि 272 वार्ड की संख्या को घटाकर 250 वार्ड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे क्या फायदा हैगा और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों किया? किसलिए किया? उन्होंने कहा कि वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने का अर्थ है परिसीमन (delimitation) और परिसीमन का अर्थ है कोई चुनाव नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो एमसीडी है अब वो केंद्र सरकार चलाएगी और ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बिल से एमसीडी केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि एक बार बिल आ जाए उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में चुनौती देंगे।