टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (20 मार्च 2022): कर्नाटक के एक कॉलेज से उपजा हिजाब विवाद के मामले में हाईकोर्ट कर्नाटक ने अपना फैसला सुना दिया है, फैसले को संक्षेप में देखें तो बताया गया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद सियासत गरमा गई थी ,और सियासी महकमों के लोग अपने अपने हिसाब से इसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते दिखे, कुछ लोगों ने इस फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, बहरहाल मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
फैसले के बाद हिजाब मामले में उच्च न्यायालय के तीन जजों की बेंच को फेसबुक के वीडियो के माध्यम से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
अब उन सभी जजों के सुरक्षा इंताजामात को बढ़ा दिया गया है, ANI के ट्वीटर हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार सभी जजों को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है।
“हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई”