दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम, सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे, टेकअवे की अनुमति होगी: डीडीएमए

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (11/01/2022): कोविड के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि आज से दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, सिवाय उन लोगों के जो छूट की श्रेणी में आते हैं। वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाएगा। सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और टेकअवे की अनुमति रहोगी।

डीडीएमए द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों में,

-सभी निजी कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, उन लोगों को छोड़कर जो डीडीएमए के जीआरएपी आदेश संख्या 460 दिनांक 08.08.2021 में निर्धारित “छूट (0) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। घर से काम करने की प्रथा का पालन किया जाएगा।
-सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे। हालांकि, रेस्तरां केवल खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी/टेकअवे के लिए अनुमति दी जाएगी।
-हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटीएस से आने/जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति है।
-वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अनुमति।
-व्यक्तियों / छात्रों को वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
-परीक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात परीक्षा स्टाफ को वैध पहचान पत्र या परीक्षा शुल्क आदेश प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
-20 व्यक्तियों तक विवाह संबंधी समारोहों के लिए व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति (विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने पर)
-दिल्ली मेट्रो द्वारा परिवहन की अनुमति 100% बैठने की क्षमता के साथ होगी। खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है।
-बसों द्वारा परिवहन: बसों की 100% बैठने की क्षमता के साथ इंट्रा-स्टेट (दिल्ली के एनसीटी के भीतर) बसों की आवाजाही की अनुमति होगी। खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है। बसों के मामले में, बोर्डिंग केवल पीछे के दरवाजे से अनुमति दी जाएगी जबकि डी-बोर्डिंग की अनुमति
केवल सामने वाले दरवाजे से ही दी जाएगी।
-इसके अलावा, “आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं” या ‘छूट प्राप्त श्रेणी’ के रूप में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही।
-केवल ई-पास (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में) के साथ रात/सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान अनुमति दी जाएगी, जिसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट www.delhi gov in
-यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-घरों से बाहर जाते समय या यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य है।

बता दें कि कोरोनोवायरस और ओमीक्रोन संस्करण के बढ़ते मामलों के कारण प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया और इसके प्रसारण को रोकने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है।