नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और कॉपरेटिव बैंकों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने का एक और मौका दिया है. इसके तहत 20 जुलाई तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराया जा सकता है. वित्त मंत्रालय ने आज एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर-अंदर पैसे जमा कराए जा सकते हैं. बता दें कि सरकार ने बैंकों, डाकघरों और कॉपरेटिव बैंकों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा कराने का दूसरा मौका दिया है. इससे पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था. कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है. जिसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है.
बता दें कि नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 को किया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि आठ नवंबर 2016 की आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. 13 दिसंबर को आरबीआई की ओर से जारी की गई अंतिम आधिकारिक गणना के मुताबिक, बैंकों में 10 दिसंबर तक प्रतिबंधित नोटों में 12.44 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे.