कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, SC ने वसीम रिजवी पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज के कुरान (Quran) की 26 आयतों को आतंकवाद (Terrorism) को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी.

अपने दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए. वसीम रिजवी ने कहा था, ‘धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे हैं. इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं.’