अन्य राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं तो सोच समझ कर आएं

अन्य राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं तो सोच समझ कर आएं, एंट्री के लिये केजरीवाल सरकार ने तय किए कड़े नियम

नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) भी सख्त हो गई है. दिल्ली सरकार ने उन सभी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण जांच कराने के आदेश दिए हैं जोकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर या फिर अन्य प्राइवेट बसों के जरिये दिल्ली आते हैं.

सरकार ने इन सभी का वहां से बाहर निकलने से पहले कोरोना जांच (Covid Test) कराना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव (Chief Secretary) और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के सीईओ विजय कुमार देव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.

मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों में साफ और स्पष्ट किया गया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उन सभी राज्यों से आने वाले लोगों पर खास फोकस रखना होगा. आदेशों में इन सभी यात्रियों का आरटी पीसीआर (RT-PCR), रैपिड एंटीजन टेस्ट (Rapid Antizen Test) कराना अनिवार्य होगा.

साथ ही इन सभी यात्रियों के रेंडमली सैंपल लेकर कोरोना जांच की जाए. कोरोना सैंपल लेने के बाद ही इन सभी यात्रियों को उपर्युक्त सभी जगहों से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए. बशर्ते कि वह रिपोर्ट में नेगेटिव आए हों.
आदेशों की माने तो अगर कोई भी यात्री आरटी पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन और आइसोलेट करना अनिवार्य होगा. इन सभी को उस जगह भी आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जा सकता है जहां उनको ठहरना है या फिर उनको दिल्ली सरकार के कोविड केयर सेंटर (Covid Care Centre), कोविड हेल्थ सेंटर (Covid Health Centre) या फिर अस्पताल (Hospitals) में 10 दिन के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) या आइसोलेट (Isolate) करना अनिवार्य होगा. यह सभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा.

साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि ऐसे सभी पैसेंजर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और सर्विलांस, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग आदि भी की जाए जोकि स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (State IDSP) के द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर प्रोटोकॉल के नियमों के तहत  सुनिश्चित किया जाए.

मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) और उनके समकक्ष सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) और अन्य सभी संबंधित अथॉरिटीज को सख्ती के साथ अनुपालन कराने के आदेश दिए हैं. वही सभी फील्ड फंग्शनरीज को इन सभी आदेशों को सख्ती के साथ अनुपालन कराने के लिए सभी डीएम और डीसीपी को निर्देश जारी कराने के लिए भी आदेश दिए गए हैं.

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