Rajasthan: निलंबित RAS अधिकारी पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, अब होंगी जेल से रिहा
राजस्थान के बहुचर्चित दौसा रिश्वत केस (Dausa Bribery Case) में पकड़ी गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पिंकी मीणा (RAS Pinki Meena) को आज हाईकोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई है. जमानत मिलने के बाद पिंकी मीणा अब जेल की सलाखों से बाहर आ जायेंगी. आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को हाईकोर्ट जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की अदालत से जमानत मिली है.
हाईकोर्ट में पिंकी मीणा की जमानत के लिये उनके अधिवक्ता कुणाल जैमन ने तर्क दिया कि इस मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है. ऐसे में अब कोई अनुसंधान बाकी नहीं है. एसीबी को पिंकी मीणा से कोई राशि भी प्राप्त नहीं हुई है. वह तीन महीनों से जेल में हैं. लिहाजा उन्हें जमानत दी जाये. अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी.
इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार हुई थी पिंकी मीणा
उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दौसा जिले में निर्माणधीन हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की थी. ब्यूरो ने एक ही दिन में दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया था. पिंकी मीणा 2017 बैच और पुष्कर मित्तल 2015 बैच के आरएएस अधिकारी हैं.
पहले शादी के लिये मिली थी अंतरिम जमानत
पकड़े जाने के बाद पिंकी मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. इस बीच पिंकी मीणा की 16 फरवरी को शादी होनी थी. लेकिन एसीबी कोर्ट-1 ने जेल में बंद पिंकी मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद पिंकी मीणा ने हाईकोई का दरवाजा खटखटाया था. इस पर हाईकोर्ट ने पिंकी मीणा को शादी के लिये 10 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. शादी की रस्में पूरी करने के बाद पिंकी मीणा को फिर सरेंडर करना पड़ा. उसके बाद पिंकी मीणा को फिर से जेल भेज दिया गया था. तब से पिंकी मीणा जेल में थीं.