-सीलिंग विशेष-
क्या आप जानते है कि दिल्ली के स्पेशल एरिया (पुरानी दिल्ली/ Walled City & its Extension) में खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को सीलिंग करने की पावर नही है।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार, स्पेशल एरिया के लोगो को even रजिस्ट्रेशन तक करवाने की जरूरत नही है और कन्वर्शन भरने के लिए सबसे पहले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है औऱ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रजिस्ट्रेशन तक की जरूरत नही है तो कन्वर्शन कैसा। कानूनन पूरे स्पेशल एरिया पर एक स्टे जैसी स्थिति है जो खुद MCD ने भी लिखित माना है।
उसके अलावा मास्टर प्लान में भी साफ साफ लिखा है कि जब तक स्पेशल एरिये का Redevelopment Plan नही आएगा तब तक वहां के व्यापारियों को कोई कन्वर्शन/पार्किंग चार्ज नही देना और स्पेशल एरिया का अभी तक कोई Redevelopment Plan नही आया है जिससे पुरानी दिल्ली में कोई सीलिंग नही हो सकती।
दिल्ली हाई कोर्ट के भी एक आदेशानुसार सीलिंग से पहले MCD व्यापारी को नोटिस देगी, फिर व्यापारी उस नोटिस का जवाब देगा और फिर MCD उस जवाब का पुनः जवाब देगी और सीलिंग से पहले 15 दिन का टाइम देगी।
पर बिना किसी कानूनी अधिकार के पुरानी दिल्ली में भी गलत सीलिंग कर दी ।
अगर किसी व्यापारी भाई को कोई कानूनी सहायता चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है – विवेक गर्ग, एडवोकेट