CBSE के स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए ब ोर्ड के नए निर्देश

CBSE के स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए बोर्ड के नए निर्देश

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सुरक्षा से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं. 12 सितंबर को सीबीएसई के उप सचिव जयप्रकाश चतुर्वेदी ने सभी सीबीएसई स्कूलों को ये निर्देश जारी किया है. स्कूलों को कहा गया है कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाएं और सुनिश्चित करें कि वो हमेशा चालू हालत में रहें. स्टाफ़ का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए. इसमें सभी सीबीएसई स्कूलों को दो महीने के अंदर स्थानीय पुलिस से स्कूल परिसर और स्कूल स्टाफ का सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट कराकर 2 महीने में रिपोर्ट सीबीएसई वेबसाईट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है.
खास बात ये है कि स्कूलों को ये भी कहा है कि स्कूल में काम करने वाले गैर-अध्यापन स्टाफ मसलन बस ड्राइवर, कंडक्टर, माली, चपरासी, सपोर्टिंग स्टाफ सबका सिक्योरिटी ऑडिट के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परिक्षण (साइकोमेट्रिक टेस्ट) भी कराएं. ये साइकोमेट्रिक टेस्ट सावधानीपूर्वक और डीटेल में कराएं.
पोर्टिंग स्टाफ को अधिकृत एजेंसी से हायर किया जाए और जिसका पूरा रिकॉर्ड हो. अभिभावक और अध्यापकों और छात्रों को मिलाकर एक समिति बने जो सुरक्षा संबंधी जरुरतों पर स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगे और विजिटर्स पर नजर रखी जाए. स्कूल स्टाफ को छात्रों के किसी तरह के शोषण से बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए. यौन उत्पीड़न पर अलग आंतरिक समिति बने. इन समितियों की जानकारी और संपर्क विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डालें. इन निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी जिसमें स्कूल की मान्यता तक खत्म की जा सकती है