केंद्र सरकार ने तय किए सख्त नियम, विमान में हंगामा करने पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध

नई दिल्ली। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हवाई यात्रा में अभद्रता की घटना के बाद यात्रियों के बर्ताव को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने यात्रियों के लिए 3 चरण की अपराधिक कैटेगरी के नियम तय किए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा. ये तीन कैटेगरी और उनके तहत आने वाले अपराध इस प्रकार हैं…

श्रेणी-1ः इसमें गलत तरीके से शारीरिक इशारा, गाली-गलौच और किसी भी प्रकाश का नशा करने जैसे अपराध शामिल हैं. इन अपराधों को करने वाले यात्रियों पर तीन माह का बैन लगाया जाएगा.

श्रेणी-2ः शारीरिक घृणात्मकर व्यवहार (धक्का देना, लात मारना और गलत ढंग से छोने) शामिल हैं. इस प्रकार का अपराध करने वाले यात्रियों पर 6 महीने का बैन लगाया जाएगा.

श्रेणी-3ः एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाना, किसी को जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करने जैसे अपराध शामिल हैं. इस प्रकार का अपराध करने वालों पर कम से कम 2 साल का बैन लगाया जाएगा.