शपथ लेकर झूठा बयान देने पर हो सकती है कड़ी सज ा , दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

शपथ लेकर झूठा बयान देने पर उस व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है । आपको बता दे कि इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अदालत की गरीमा को ठेस और अवमानना के लिए एक महीने के लिए जेल भेजते हुए कहा कि अदालत में किसी भी व्यक्ति को गलत बयान देकर न्याय के प्रवाह को जहरीला बनाने की अनुमति दी गई तो इससे बड़ी सार्वजनिक नुकसान होगा।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि व्यक्ति ने शपथ लेकर झूठा बयान दिया। अदालत का मानना है कि यह कानून के शासन के लिए एक झटका है और कोई भी अदालत ऐसे बर्ताव को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, जिसमें न्यायिक संस्था के प्रति लोगों के विश्वास को हिला देने काम करा हो क्योंकि व्यवस्थित जीवन के ताने-बाने को खतरे में डाला गया है।

अदालत ने उसे एक महीने की साधारण कैद की सजा देने के अलावा 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत फ्रांसीसी फैशन हाउस और लक्जरी रिटेल कंपनी लूइ वितो मॉलेतियर की ओर से दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली के एक व्यक्ति को कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क और लोगो लगे जाली उत्पाद बेचने से रोकने की मांग की गई थी।

दरअसल करोल बाग में एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने गवाही रिकॉर्ड करने के दौरान कहा कि उसने कभी भी कोई ब्रांडेड उत्पाद नहीं बेचा है। अदालत की ओर से नियुक्त स्थानीय आयुक्तों के निरीक्षणों के दौरान व्यक्ति की दुकान पर 34 अलग-अलग ब्रांडों के 500 से ज्यादा जाली उत्पाद मिले थे। करोल बाग में एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने गवाही रिकॉर्ड करने के दौरान कहा कि उसने कभी भी कोई ब्रांडेड उत्पाद नहीं बेचा है।