पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती है 3-6 माह का समय, SC के फैसले का इंतजार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है. उसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया है कि वह इस समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है. अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है.

नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है.