मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी, 12 साल की लड़की से रेप पर होगी फांसी की सजा

भोपाल। मध्य प्रदेश में 12 वर्ष की आयु से कम की नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड दिए जाने के दंड विधि संशोधन विधेयक को रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई. आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने बालिकाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया और दोषियों को सख्त सजा मिले, इस पर जोर दिया गया.

मंत्रिमंडल की बैठक में 12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, इसका विधेयक पारित किया गया. राज्य सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने संवाददाताओं से बताया कि दंड विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई.

मलैया ने कहा कि इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. मृत्युदंड को अमल में लाने के लिए दुष्कर्म की धारा 376 में ए और एडी को जोड़ा जाएगा, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होगा.